No Service Charge on Food Bill: सर्विस चार्ज को फूड बिल में जोड़कर और कुल रकम पर GST लगाकर नहीं वसूला जा सकता है। यदि कोई उपभोक्ता पाता है कि होटल या रेस्तरां दिशानिर्देशों के उल्लंघन में सेवा शुल्क ले रहा है, तो वह संबंधित संस्था से इसे बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है।
Service Charge: होटल और रेस्टोरेंट अब ग्राहकों से खाने के बिल पर सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने सोमवार को होटलों और रेस्टोरेंट्स को खाने के बिल में ऑटोमैटिक सर्विस चार्ज जोड़ने से रोक दिया। उपभोक्ता इस तरह के किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकेंगे।
Central Consumer Protection Authority (CCPA) ने जारी किए दिशा-निर्देश
बढ़ती शिकायतों के बीच, सीसीपीए ने अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों के अनुसार, ‘कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में अपने आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेगा’।
होटल-रेस्तरां आपको सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते
इसमें कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ग्राहकों को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ग्राहक चाहे तो सर्विस चार्ज दे सकता है। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर होगा। दिशानिर्देशों के अनुसार, ‘सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर उपभोक्ताओं पर प्रवेश या सेवाओं के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा’।
बिल के साथ सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते
साथ ही सर्विस चार्ज को फूड बिल में जोड़कर और कुल रकम पर GST लगाकर नहीं वसूला जा सकता। यदि कोई उपभोक्ता पाता है कि होटल या रेस्तरां दिशानिर्देशों के उल्लंघन में सेवा शुल्क ले रहा है, तो वह संबंधित संस्था से इसे बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है।
उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कर सकेंगे शिकायत
उपभोक्ता जरूरत पड़ने पर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (एनसीएच) नंबर 1915 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वे इस संबंध में उपभोक्ता आयोग में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।